असम में लॉकडाउन को लेकर नये दिशानिर्देश जारी

असम में लॉकडाउन को लेकर नये दिशानिर्देश जारी

Newspoint24.com/newsdesk/


गुवाहाटी। असम में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए नये दिशानिर्देश जारी किये गये हैं जिसके तहत रात्रि कर्फ्यू की अवधि घटा दी गयी है तथा सप्ताह के सभी दिनों में अंतर जिला आवागमन की इजाजत दी गयी है लेकिन सप्ताहांत में पूरे राज्य में पूर्णबंदी लागू रहेगी।
मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण ने गुरुवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। यह 16 अगस्त सुबह पांच बजे से 31 अगस्त की रात्रि 2130 बजे तक लागू रहेगा। नयी छूट के मुताबिक पहले के आदेशों के अनुसार सभी अनुमति प्राप्त गतिविधियों को सोमवार से शुक्रवार तक सुबह पांच बजे से नौ बजे तक खुले रहने की अनुमति दी जाएगी, और सड़क के दोनों ओर की दुकानें सप्ताह के सभी दिनों में खुल सकती हैं।
बारह घंटे रात के कर्फ्यू के बजाय, समय को घटाकर 2130 बजे से 0500 बजे तक कर दिया गया है। इस दौरान सभी व्यक्तियों का आवागमन निषिद्ध होगा। अंतर जिला लोगों और वाहनों को सप्ताह के सभी दिनों में आवागमन की इजाजत दी गयी है। वाहनों में क्षमता से केवल 50 प्रतिशत यात्रियों को ले जाने की इजाजत होगी।
गुवाहाटी में सिटी बसों समेत सार्वजनिक परिवहन को चलने की इजाजत दी गयी है लेकिन उनमें भी क्षमता से 50 फीसदी यात्रियों तथा सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य बड़ी सभाओं में 50 से अधिक लोगों की उपस्थिति की अनुमति नहीं दी गई है। सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, थिएटर, असेंबली हॉल और सार्वजनिक सभा के अन्य स्थान बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और सभी कोरोना संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू रहेंगे।
गौरतलब है कि राज्य में कुल 68,999 कोरोना संक्रमण मामलों का पता चला है, जिनमें से 161 की मौत हो चुकी है और 47,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं।

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