यस बैंक घोटाला : वधावन बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

यस बैंक घोटाला : वधावन बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Newspoint24.com/newsdesk/

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने यस बैंक मनी लॉण्ड्रिंग मामले में डीएचएफएल प्रवर्तक वधावन बंधुओं -धीरज वधावन और कपिल वधावन- की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की अवकाशकालीन खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी से बचने के लिए वधावन बंधुओं द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

वधावन बंधुओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से निराश हाेने के बाद अग्रिम जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने गत 12 मई को वधावन बंधुओं की अग्रिम जमानत की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि दोनों आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

वधावन बंधु केंद्रीय जांच द्वारा दर्ज मामले में जेल में बंद है, जबकि ईडी मनी लॉण्ड्रिंग की जांच में जुटी है। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, जबकि वधावन बंधुओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पैरवी की।

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