विजय मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

विजय मिश्रा की जमानत याचिका खारिज
विजय मिश्रा की जमानत याचिका खारिज

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मकान पर जबरन कब्जा करने के मामले में विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी।
मामले की अगली सुनवाई एक दिसम्बर को होगी। न्यायाधीश सुनीत कुमार की एकल पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

विजय मिश्रा के रिश्तेदार कौलापुर (धनापुर) के निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। उन पर भदोही के गोपीगंज थाने में चार अगस्त को मकान पर जबरन कब्जा करने,उनकी फर्म का पैसा हड़पने ,मार पीट करने व धमकाने का आरोप लगाया गया था। भदोही की एक अदालत ने जमानत अर्जी पहले ही खारिज कर दी है।


याची विजय मिश्रा का कहना है कि शिकायतकर्ता की बहन पुष्पलता की शादी उनके भतीजे से हुई है। पारिवारिक समझौते में शिकायतकर्ता व उसकी बहन पुष्पलता को 40 फीसदी और 20 फीसदी उनकी मां को दी गयी है। याची अपने भतीजे की संपत्ति पर काबिज है और उसके खिलाफ झूठा केस लिखाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2006 में स्थापित फर्म पर कब्जा कर लिया है। फर्म का पैसा अपनी पत्नी राम लली व बेटे विष्णु के खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

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