अनलॉक-5ः स्कूल खोलने का निर्णय राज्य सरकारों के विवेक पर , सिनेमा हाल 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति

अनलॉक-5ः स्कूल खोलने का निर्णय राज्य सरकारों के विवेक पर , सिनेमा हाल 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति

Newspoint24.com/newsdesk/

शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय राज्य सरकारों पर
आधी क्षमता के साथ सिनेमा हाल 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति
कंटेनमेंट जोन में पूर्णबंदी 31 अक्टूबर तक बढायी गयी
सिनेमा हाल 15 अक्टूबर के बाद आधी क्षमता के साथ खुलेंगे

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने बुधवार को अनलॉक-5 से संबंधित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब 15 अक्टूबर के बाद से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकते हैं और राज्य चरणबद्ध तरीके से स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति दे सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं।

इसके अलावा राज्य अपने यहां स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से संबंधित प्रशासन के साथ चर्चा करके फिर से शुरू करने के मामले में निर्णय ले सकते हैं। हालांकि किसी भी छात्र को उसकी या परिजनों की सहमति के बिना आने को लेकर मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार अभी भी चाहती है कि ऑनलाइन और डिस्टेंस माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया जारी रहे। मंत्रालय का कहना है कि छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस करने की छूट दी जानी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।

इसके अलावा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल खोले जा सकते हैं। मनोरंजन पार्क और इस तरह के स्थानों को भी खोला जा सकता है। संबंधित मंत्रालय इससे जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।

विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे छात्रों को शोध कार्यों के लिए प्रयोगशालाओं और प्रयोगात्मक कार्यों की 15 अक्टूबर के बाद अनुमति होगी।

पिछली बार केन्द्र सरकार ने सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों तक के इकट्ठा होने की अनुमति दी थी। अब 15 अक्टूबर के बाद इन कार्यक्रमों में राज्य सरकारें इससे अधिक संख्या में भी लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दे सकेंगी।

पांचवें चरण में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में पहले के अलावा कई अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गयी है। ये दिशा निर्देश राज्यों , केन्द्र शासित प्रदेशों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागाों की सलाह से तैयार किये गये हैं।
दिशा निर्देशों में कहा गया है कि गृह मंत्रालय की अनुमति से इतर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थल बंद रहेंगे।

इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी की भी अनुमति होगी और इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए तरणताल खोलने की अनुमति होगी लेकिन इसके लिए भी संबद्ध मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थलों के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जायेगी।
राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से स्कूलों तथा कोचिंग संस्थानों को खोलने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय स्कूलों , प्रबंधनों और स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर लिये जायेंगे।


इसके साथ ही यह कहा गया है कि ऑनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास जारी रखते हैं वहां यदि छात्र ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति दी जायेगी। स्कूल आने वाले छात्रों को अभिभावक से मंजूरी लेनी होगी। हाजिरी को थोपा नहीं जायेगा और अभिभावक के चाहने पर ही बच्चे स्कूल जायेंगे। स्कूलों के संबंध में राज्य अपनी मानक संचालन प्रक्रिया बनायेंगे।
कालेजों को खोलने के बारे में शिक्षा मंत्रालय लेगा लेकिन इसके लिए उसे गृह मंत्रालय के साथ सलाह करनी होगी और स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। कालेजों में भी आनलाइन शिक्षण को प्राथमिकता दी जायेगी।


शोधार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर पाठयक्रमों के लिए संस्थान शर्तों के साथ 15 अक्टूबर से खोले जा सकते हैं।
राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने की सशर्त अनुमति दे सकती है।


इसके लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर पूर्णबंदी लागू करने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए उन्हें केन्द्र सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। राज्यों के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आवागमन पर भी किसी तरह की पाबंदी नहीं लगायी जायेगी। समूचे देश में कोविड प्रबंधन से संबंधित प्रोटोकाल लागू रहेगा और आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढावा दिया जायेगा।

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