अनलॉक 4: योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जोखिम क्षेत्र के बाहर लॉकडाउन नहीं

अनलॉक 4: योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जोखिम क्षेत्र के बाहर लॉकडाउन नहीं

Newspoint24.com/newsdesk/

लखनऊ। केन्द्र सरकार बाद अब योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लिए अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें अधिकांश रुप से केन्द्र के ही दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। प्रदेश में भी 07 सितम्बर से यात्री मेट्रो ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। वहीं स्कूल कॉलेज 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे।

पूर्ण लॉकडाउन केवल जोखिम क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) तक सीमित रहेगा। जोखिम क्षेत्र के बाहर जिलाधिकारी द्वारा किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। राज्य के अंदर व्यक्तियों और सामान आदि के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

सभी स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा है के लिए अनुमति जारी रहेगी। 21 सितम्बर से स्कूलों में शिक्षण और नॉन टीचिंग 50 प्रतिशत स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधित कार्य के लिए बुलाया जा सकता है। जोखिम क्षेत्र के बाहर आने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में जाने की अनुमति होगी। लेकिन, इसके लिए छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। यह व्यवस्था 21 सितम्बर से लागू होगी।

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशन में रजिस्टर्ड अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल पीएचडी तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्राम जिनमें प्रयोगशाला संबंधित काम होंगे उसके परास्नातक के छात्रों की अनुमति होगी।

21 सितम्बर से सभी सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी। इसमें अधिकतम 100 लोग एकत्र हो सकते हैं। सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। शारीरिक दूरी का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग भी जरूरी होगी।

सभी सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर सभागार इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। लेकिन, ओपन एयर थिएटर को 21 सितम्बर से शुरू करने की अनुमति होगी।

लॉकडाउन जोखिम क्षेत्र में 30 सितम्बर तक लागू रहेगा। जोखिम क्षेत्र का निर्धारण संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए निर्धारित मापदंड़ों के अनुसार किया जाएगा। जोखिम क्षेत्र में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। जोखिम क्षेत्र में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो।

जोखिम क्षेत्र में सघन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस सम्बन्ध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।

जोखिम क्षेत्रों को सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश को भी सूचित किया जाएगा। जोखिम क्षेत्र के बाहर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकलाउन नहीं लगाया जाएगा।

राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के साथ की गयी संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी। इसके लिए पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

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