यूपी में ढील के साथ लाकडाउन का तीसरा चरण होगा चुनौतीपूर्ण होगा

यूपी में ढील के साथ लाकडाउन का तीसरा चरण होगा चुनौतीपूर्ण होगा

Newspoint24.com / newsdesk / वार्ता /


लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के मकसद से सोमवार से शुरू होने वाले लाकडाउन के तीसरे चरण में कुछ ढिलायी के साथ रेड,आरेंज और ग्रीन जाेन के जिलों के लिये गाइडलाइन जारी कर दी है।

घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएं पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी अधिकृत परिवहन को छोड़कर सभी परिवहन पूर्णतया बन्द रहेंगे

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को बताया कि चार मई से अगले दो सप्ताह के लिए चिकित्सीय, आपात स्थिति, एयर एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत सुरक्षा के मकसद के लिये यात्रा को छोड़कर सभी घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएं पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी। इसी तरह अधिकृत परिवहन को छोड़कर सभी यात्री रेलों का आवागमन तथा अन्तर्राज्यीय बसों एवं मेट्रों रेल का परिवहन पूर्णतया बन्द रहेंगे।

स्कूल, कालेज शैक्षिक प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे

लाकडाउन 3़ 0 में अन्तर्राज्यीय आवागमन तथा सभी स्कूल, कालेज शैक्षिक प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। इसके अलावा सभी सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, ज़िम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली और पूजा स्थल पूर्णतया बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

जिलों को रिस्क प्रोफाइल के आधार पर तीन जोन रेड, आरेन्ज और ग्रीन में बांटा गया है। कुल एक्टिव केस, केस के दुगुने होने की दर, टेस्टिंग की सीमा और सर्विलांस फीडबैक के अनुसार निर्धारित किये गये जिलों को रेड जोन में तथा पिछले 21 दिनों में कोई भी पुष्ट केस न मिलने वाले जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। रेड जोन एवं ग्रीन जोन से बाहर के जिलों को आरेन्ज जोन में रखा गया है।

कन्टेन्मेंट जोन में ओपीडी और चिकित्सा क्लीनिकों को खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी वहीं रेड, आरेन्ज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य सावधानियों के साथ यह गतिविधियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन्स के आधार पर होगी।


रेड जोन में सार्वजनिक परिवहन स्पा और हेयर सैलून बंद रहेंगे

रेड जोन में सार्वजनिक परिवहन जैसे रिक्शा,टैक्सी,अंर्तजिला बस, स्पा और हेयर सैलून बंद रहेंगे हालांकि केवल अनुमति प्राप्त व्यक्तिगत वाहनों का ही परिचालन हो सकेगा। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो यात्री तथा दो पहिया वाहनों पर केवल एक व्यक्ति ही चल सकता है। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई,आईटी हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग और पैकेजिंग मैटेरियल से सम्बंधित उत्पादन की इकाईयों को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करते हुए चलाने की अनुमति होगी।

रेड तथा औरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में बाहर से आने वाले कर्मियों के लिए विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जायेगी, लेकिन इन वाहनों को 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित किया जायेगा। परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों तथा मशीनरी को विसंक्रमित एवं कार्य स्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने वालों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। कर्मियों एवं श्रमिकों का चिकित्सा बीमा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। गुटखा, तम्बाकू आदि पर प्रतिबन्ध के साथ-साथ थूकना पूरी तरह से प्रतिबन्धित होगा।

आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों शुरू होने के बाद यह परीक्षण किया जाता रहे कि वहां किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो रहा है तथा इसकी रिपोर्ट सम्बंधित मुख्य चिकित्साधिकारी को भी प्रस्तुत की जाये। नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अन्दर माॅल, मार्केट काॅम्प्लेक्स एवं मार्केट बन्द रहेंगी, आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से सम्बन्धित दुकानों को मार्केट एवं मार्केट काम्पलेक्स में तथा एकल दुकाने, कालोनी और आवासीय परिसर के अन्दर की दुकानों की खुलने की अनुमति होगी।

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कन्टेन्मेंट जोन के बाहर रेड, आरेंज एवं ग्रीन जोन में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है

रेड जोन के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों, सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों एवं माॅल को छोड़कर आवश्यक एवं गैर आवश्यक सामानों की बिक्री वाली दुकानों को खुलने की अनुमति दी जा सकती है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कन्टेन्मेंट जोन के बाहर रेड, आरेंज एवं ग्रीन जोन में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है।

निजी कार्यालय 33 प्रतिशत कार्यक्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, शेष को घर से ही कार्य की सुविधा दी जायेगी। सभी सरकारी कार्यालयों में उप सचिव व उसके ऊपर के अधिकारी पूर्णरूप से उपस्थित रहेंगे। शेष स्टाफ में से 33 प्रतिशत को आवश्यकतानुसार कार्यालय बुलाया जाएगा। यद्यपि रक्षा एवं सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, फायर और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबन्धन और सम्बंधित सेवाएं, एनआईसी, कस्टम्स, एफ.सी.आई., एन.सी.सी., एन.वाई.के. और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबन्धों के पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करेंगे।

सभी तीनों जोन में प्रतिबन्धित की गयी गतिविधियों के अलावा आरेन्ज जोन में बस परिवहन के अलावा टैक्सी एवं कैब सेवाओं को जिले की सीमा के अन्दर तथा अनुमति प्राप्त निजी वाहनों को (ड्राइवर सहित दो यात्री) अन्तर्जनपदीय परिवहन की अनुमति होगी।

तीनों जोन में प्रतिबन्धित गतिविधियों के अतिरिक्त ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत यात्री के साथ बसों के संचालन की अनुमति होगी। साथ ही बस डिपो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जनपद की सीमा के अन्दर चलाये जा सकेंगे। ग्रीन जोन में ऐसी सभी गतिविधियां जो गाइडलाइन्स के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नहीं है, अनुमन्य होंगी। माल एवं वस्तुओं के परिवहन जिसमें खाली ट्रक भी सम्मिलित है के अन्तर्राज्यीय परिवहन के अनुमति के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ संधियों के अनुरूप में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार माल के परिवहन की अनुमति होगी।

सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा

सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों/ सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। कोई भी संगठन, आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा नहीं होने देगा।

शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। अन्तिम-संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा, पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी बिक्री से सम्बंधित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से छह फिट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।

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