कल से प्रभावी होने जा रहे है भारतीय स्टाम्प कानून 1899 में संशोधन, जानिए

कल से प्रभावी होने जा रहे है भारतीय स्टाम्प कानून 1899 में संशोधन, जानिए

Newspoint24.com/newsdesk/ वार्ता /

नई दिल्ली। प्रतिभूति बाजार के उत्पादों को लेकर पूरे देश में स्टाम्प शुल्क संग्रह को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से भारतीय स्टाम्प कानून 1899 में संशोधन और इस संबंध में बनाये गये नियम कल से प्रभावी हो जायेंगे।

भारतीय स्टाम्प कानून 1899 में वित्त अधिनियम 2019 के माध्यम से संशोधित किया गया है और इसके तहत बनाये गये नियम कल से प्रभावी हो जायेगा। इस संबंध में अधिसूचना गत 30 मार्च को जारी की गयी थी।

कारोबारी सुगमता और देश के सभी राज्यों में स्टाम्प शुल्क में एकरूपता लाने तथा पूरे देश को प्रतिभूति बाजार बनाने के उद्देश्य से सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद इस कानून में संशोधन किया गया और नियम बनाये गये हैं।

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