रिया से लगातार तीन दिनों तक 20 घंटे तक पूछताछ अब 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत

रिया से लगातार तीन दिनों तक 20 घंटे तक पूछताछ अब  14 दिनों तक न्यायिक हिरासत

Newspoint24.com/newsdesk/राजबहादुर यादव/


मुंबई । सुशांत सिंह मौत प्रकरण में ड्रग कनेक्शन की वजह से गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने 14 दिनों तक न्यायिक कस्टडी में भेज दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया की 14 दिनों तक कस्टडी मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर दिया। इसलिए रिया चक्रवर्ती को 22 सितम्बर तक जेल में रहना होगा।

सूत्रों के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रिया से लगातार तीन दिनों तक 20 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद मंगलवार को गिरफ्तार करके सायन अस्पताल भेजकर रिया का कोरोना टेस्ट व मेडिकल जांच करवाई। रिया का कोरोना टेस्ट निगेटिव पाए जाने के बाद एनसीबी ने रिया को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पेश किया। कोर्ट में एनसीबी ने रिया को 14 दिनों तक न्यायिक कस्टडी में रखने की मांग की। हालांकि रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि उनकी मुअक्विल लगातार एनसीबी को पूछताछ में सहयोग कर रही है। इस बात को एनसीबी भी कह चुकी है। इसलिए रिया को न्यायिक कस्टडी में न भेजा जाए लेकिन कोर्ट ने मानेशिंदे की बात ठुकरा दी।

एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार दो लोगों के पास से ड्रग बरामद किया गया है। इसलिए मामले की और जांच जरुरी है, इसलिए रिया की कस्टडी जरुरी थी। वानखेड़े ने कहा कि रिया ने माना है कि खुद ड्रग नहीं लेती थी लेकिन वह सुशांत के लिए ड्रग मंगवाती थी। एनसीबी ने इस मामले में पहले ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस मामले में रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती, नौकर सैमुअल मिरांडा व दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया। इसके बाद एनसीबी ने रिया से लगातार तीन दिनों तक पूछताछ की और रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एनसीबी ने आज सुशांत के नौकर नीरज सिंह व केशव से भी पूछताछ की है।

सुबह रिया चक्रवर्ती को भायखला महिला जेल में शिफ्ट किया जाएगा

रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका एनडीपीएस कोर्ट ने देर रात खारिज कर दी है। इसलिए रिया को मंगलवार की रात में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के लॉकअप में रात भर रखे जाने की व्यवस्था की गई है। बुधवार को सुबह रिया चक्रवर्ती को भायखला महिला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। 
एनसीबी के सरकारी वकील ने बताया कि एनबीएस की लगाई गई धाराओं को देखते हुए कोर्ट ने रिया को 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया था। इसके बाद रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने रिया की जमानत याचिका दायर कर दी। इस मामले की सुनवाई के दौरान सतीश मानेशिंदे ने रिया के जांच में सहयोग संबंधी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के प्रेस बयान को अपनी जिरह का आधार बनाया।

मानेशिंदे ने काफी देर तक जमानत के लिए अपना पक्ष रखा लेकिन कोर्ट ने इस मामले में लगाई गई एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 (कैपिटल ए) की वजह से जमानत देने से इंकार कर दिया और रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस सुनवाई में काफी देर रात हो गई थी। इसलिए जेल मैनुअल के अनुसार रिया को जेल नहीं भेजा जा सकता था। इसलिए एनसीबी ने रिया को अपने कार्यालय में ही बने लॉकअप में रिया को रात भर रखे जाने का निर्णय लिया है। एनसीबी ने इस लॉकअप को पहले ही सेनिटाइज करवा दिया था। 

Share this story