राजस्थान हाईकोर्ट ने खान घूस कांड मामले में पांच आरोपियों को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने खान घूस कांड मामले में पांच आरोपियों को जमानत दी

Newspoint 24.com / newsdesk /

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खान घूसकांड प्रकरण में मनी लॉड्रिंग से जुडे मामले में पांच आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश धीरेन्द्र सिंह, श्याम सुंदर सिंघवी, पंकज गहलोत, संजय सेठी और पुष्करराज आमेटा की ओर से दायर जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिए। वहीं अदालत ने एक अन्य आरोपी तमन्ना बेगम की अर्जी पर सुनवाई टाल दी है।

याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा की ओर से कहा गया कि प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल प्रकरण में याचिकाकर्ताओं को जमानत पूर्व में जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा ईडी के बुलाने पर याचिकाकर्ता हर बार जांच के लिए पेश हुए हैं, लेकिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। वहीं ईडी की ओर से परिवाद पेश करने और याचिकाकर्ताओं के समर्पण के बाद भी याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मंशा नहीं जताई। जमानत अर्जियों में यह भी कहा गया कि प्रकरण में जिस राशि की बरामदगी हुई है। उसकी उसी समय एफडी करवाकर अदालत में जमा कराई जा चुकी है। ऐसे में इस राशि का आगे कोई उपयोग नहीं हुआ है। इसलिए मनी लॉड्रिंग का मामला नहीं बनता है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि खान आवंटन में ढाई करोड रुपए की रिश्वत को लेकर एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद तीस नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मनी लांड्रिंग को लेकर अदालत में अलग से परिवाद पेश किया था। जिस पर ईडी कोर्ट ने गत वर्ष 21 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर उन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था।

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