बिहार विस चुनाव स्थगित किये जाने संबंधी याचिका खारिज

बिहार विस चुनाव स्थगित किये जाने संबंधी याचिका खारिज

Newspoint24.com/newsdesk/


नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी और बाढ़ से मुक्त होने तक बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित किये जाने की मांग को लेकर दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “ यह समय पूर्व याचिका है और हम याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार नहीं हैं।”


न्यायमूर्ति भूषण ने कहा, “ कोविड चुनावों को स्थगित किये जाने का आधार नहीं हो सकता , विशेषकर जब चुनाव की अधिसूचना ही जारी नहीं की गयी है। यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विपरीत याचिका है। हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते।”


न्यायमूर्ति एम आर शाह ने कहा , “ चुनाव आयोग सभी एहतियात बरतेगा और प्रत्येक मसलों पर विचार विमर्श किया जायेगा। ” उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “ आपको क्यों लगता है कि वे इस संबंध में विचार नहीं करेंगे।”
याचिकाकर्ता अविनाश ठाकुर ने बिहार विधानसभा स्थगित किये जाने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका प्रस्तुत की थी।

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