मारपीट के तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

मारपीट के तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास

Newspoint24.com/newsdesk/


श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायालय ने मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को आज एक एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कालूराम सर्वा ने रणजीत, राजाराम और महावीर को काशीराम से मारपीट करने का दोषी मानते हुए उन पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार चक 64 आरबी में 22 अगस्त 2015 को खेत में आरोपियों द्वारा अवैध रूप से पानी लेने पर काशीराम ने विरोध किया तो उन्होंने काशीराम से मारपीट की थी।

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