दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, पुलिस हिरासत के दौरान परिवार से नहीं मिल सकता , मांग खारिज

दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, पुलिस हिरासत के दौरान परिवार से नहीं मिल सकता , मांग खारिज

Newspoint24.com/newsdesk/


नई दिल्ली । दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने रविवार को दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को पुलिस हिरासत के दौरान परिवार के सदस्यों से मिलने की मांग खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने उमर खालिद को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से वकील त्रिदिप पैस ने कहा कि हिरासत की अवधि लंबी है इसलिए दो दिन में कम से कम आधे घंटे परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत दी जाए। दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अमित प्रसाद ने कहा कि उमर खालिद को परिवार से मिलने की अनुमति देने से पूछताछ प्रभावित हो सकती है। उमर खालिद से भारी मात्रा में दस्तावेजों को लेकर पूछताछ करनी है। बता दें कि पिछले 14 सितंबर को कोर्ट ने उमर खालिद को हिरासत के दौरान अपने वकीलों से मिलने की इजाजत दे दी थी।

उमर खालिद को पिछले 14 सितंबर को दस दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पिछले 17 सितंबर को स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा में साजिश रचने के मामले में यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। चार्जशीट में 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी बनाया है। ताहिर हुसैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया गया है उनमें मोहम्मद परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास, खालिद सैफी, शादाब अहमद, नताशा नरवाल, देवांगन कलीता, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान के नाम शामिल हैं। स्पेशल सेल करीब 18 हजार पन्नों का चार्जशीट लेकर दो बक्सों में पहुंची थी। बता दें कि दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे।

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