मां-बेटी की हत्या के आरोपियों को फांसी की जगह अब आजीवन कारावास

मां-बेटी की हत्या के आरोपियों को फांसी की जगह अब आजीवन कारावास

Newspoint24.com/newsdesk/

कोटा, राजस्थान। उच्च न्यायालय ने कोटा के भीमगंजमंडी थाना क्षेत्र में मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड के मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा से दंडित दो आरोपियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोटा जिले के बड़ी तीरथ गांव निवासी मस्तराम उर्फ सल्लू और लोकेश मीणा नामक दो युवकों पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में 31 जनवरी को भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में एक मां -बेटी कीध हत्या कर दी थी। इनमें से एक आरोपी उनका पहले नौकर था।

इस मामले में कोटा में पोक्सो न्यायालय क्रम -4 ने सुनवाई करने के बाद दोनों आरोपियों को इसी वर्ष 18 फरवरी को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दोनों आरोपियों की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील की गई थी जिसकी सुनवाई के बाद कल न्यायालय ने दोनों आरोपियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया।

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