मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर अभिनेत्री रकुलप्रीत की याचिका पर केन्द्र, एनबीए एवं प्रेस काउंसिल को नोटिस

मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर अभिनेत्री रकुलप्रीत की याचिका पर केन्द्र, एनबीए एवं प्रेस काउंसिल को नोटिस

Newspoint24.com/newsdesk/

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में ख़ुद को लेकर हो रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग करने वाली अभिनेत्री रकुलप्रीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, एनबीए, प्रेस काउंसिल को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने कहा कि बिना मीडिया संस्थानों को सुने रिपोर्टिंग पर रोक का एकतरफा आदेश नहीं दिया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि रकुलप्रीत आरोपित नहीं है। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि रकुलप्रीत को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स पर बैन का आदेश सही नहीं है। ये संजीदा मसला है। रकुलप्रीत के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में संतुलन की ज़रूरत है। तब कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को केबल टीवी एक्ट के तहत अधिकार है औऱ वो केवल ये नहीं कह सकती है कि ये एक संवेदनशील मसला है।

सुनवाई के दौरान प्रसार भारती ने पक्षकारों की सूची से खुद को हटाने की मांग की, क्योंकि उसका इस केस से कोई लेना-देना नहीं है। तब कोर्ट ने रकुलप्रीत की ओर से पेश वकील अमन हिंगोरानी से प्रसार भारती की भूमिका के बारे में पूछा। अमन हिंगोरानी ने कहा कि फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं जो रकुलप्रीत की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने रकुलप्रीत से जुड़ी खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की।
रकुलप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया की रिपोर्ट्स की वजह से उसकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। मीडिया की रिपोर्ट्स में एनसीबी में पूछताछ से जुड़ी फर्जी खबरों को चलाया जा रहा है। रकुलप्रीत ने पहले भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ड्रग्स केस में खुद को लेकर हो रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। उस याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि मीडिया सेल्फ रेगुलेशन और प्रोग्राम कोड समेत दूसरे निर्देशों का पालन करे।   

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