मुंबई हाईकोर्ट ने कंगना के बंगले की तोड़फोड़ मामले में संजय राऊत को पक्षकार बनाने को कहा

मुंबई हाईकोर्ट ने कंगना के बंगले की तोड़फोड़ मामले में संजय राऊत को पक्षकार बनाने को कहा

Newspoint24.com/newsdesk/


मुंबई । बांद्रा के पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के बंगले की तोडफ़ोड़ मामले में हाईकोर्ट ने शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत व मुंबई नगरनिगम के सहायक आयुक्त भागवंत लाटे को पक्षकार बनाने का निर्देश कंगना के वकील को दिया है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

मुंबई नगर निगम की ओर से पाली हिल इलाके में कंगना रनौत के बंगले में हुए अवैध निर्माणकार्य के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस देने के बाद दूसरे दिन ही अवैध निर्माणकार्य को तोडऩे पहुंच गए थे। इसके बाद कंगना के वकील ने हाईकोर्ट में इस तोडफ़ोड़ की कार्रवाई को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से याचिका दायर किया था। हाईकोर्ट ने उस समय मुंबई नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

इसके बाद दूसरे दिन शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत ने कहा था कि उखाड़ दिया। इसी मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायाधीश एस.जे. काथावाला व न्यायाधीश आर.एल. छागला कर रहे थे। कंगना के वकील डॉ. जीतेंद्र सराफ ने कोर्ट में संजय राऊत का उखाड़ देंगे बयान वाला वीडियो भी पेश किया। इसके बाद इस मामले को सरकारी वकील आसपी चिनाय ने भी जिरह में हिस्सा लिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में संजय राऊत व बीएमसी के अधिकारी को भी पक्षकार बनाने का निर्देश कंगना के वकील को निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई बुधवार को भी हाईकोर्ट में होगी।

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