सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए संस्कृति मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए संस्कृति मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश

Newspoint24.com/newsdesk/

-आयोजन स्थल पर 6 फीट की दूरी बनाए रखने के साथ मास्क पहनना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली। केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गुरुवार को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक आयोजन स्थल में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजन किया जाएगा। आयोजन स्थल पर 6 फीट की दूरी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर बैठने की व्यवस्था भी एक सीट छोड़ कर करनी होगी ताकि दो लोगों के बीच उचित दूरी बनी रहे।

  
कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त संख्या में डस्टबीन रखना होगा, सैनिटाइजर और टेम्परेचर चेक करने की व्यवस्था रखनी होगी। आरोग्य सेतु एप को रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ आयोजन स्थल पर खाने पीने की चीजें पैकेट में होगी। कलाकारों और अन्य स्टाफ को घर से खाने पीने की चीजें लाने की तरफ बढ़ावा देना चाहिए।संस्कृति मंत्रालय के एसओपी के अनुसार आयोजकों के लिए आयोजन स्थल को कार्यक्रम से पहले और कार्यक्रम के बाद सैनिटाइज करना होगा। कंटेनमेंट जोन में आयोजन की अनुमति नहीं होगी। बीमार लोगों के सामने आने की सूरत में उसके इलाज और उसे लोगों से अलग करने की पूरी व्यवस्था रखनी होगी। कलाकारों और  स्टाफ के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

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