इंदौर : होटल कारोबारी अमित सोनी को जमानत

इंदौर : होटल कारोबारी अमित सोनी को जमानत
इंदौर : होटल कारोबारी अमित सोनी को जमानत


इंदौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने होटल कारोबार से जुड़े स्थानीय निवासी अमित सोनी को एक मामले में जमानत प्रदान कर दी है।
अमित को इससे पहले मानव तस्करी, धोखाधड़ी और अतिक्रमण करने जैसे दर्ज 15 से ज्यादा मामलों में जमानत मिल चुकी है।


शासकीय अधिवक्ता अर्चना खेर के अनुसार बुधवार को न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला ने अमित सोनी की ओर से दायर जमानत अर्जी की सुनवाई कर उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं।


दिसंबर 2019 से न्यायिक अभिरक्षा में बंद अमित सोनी की ओर से पलासिया थाने में दर्ज एक प्रकरण में जमानत दिए जाने का आवेदन दायर किया था। दिसंबर 2019 में दर्ज इस मामले में अमित के खिलाफ महिलाओं की तस्करी कर उन्हें अपने होटल में रखना और उनका दैहिक शोषण करने जैसे आरोप हैं। अमित इस मामले में अपने पिता जीतू सोनी के साथ सह अभियुक्त है।
पिछले वर्ष पुलिस ने यहां अमित सोनी और उनके पिता जीतू सोनी के विभिन्न ठिकानों पर सिलसिलेवार कार्रवाई शुरू की थी। दोनों के खिलाफ यहां पुलिस ने कई थानों में अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।

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