गृह मंत्रालय का दिशा निर्देश जारी, लॉक डाउन-2 में क्या खुलेगा
Newspoint 24.com/ newsdesk / आईएएनएस
खबर एक नजर में
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल के बाद लागू होने वाला दिशा निर्देश जारी।
ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी।
खाद्य प्रसंस्करण, आईटी हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और जूट उद्योग को राहत।
ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठे चलाने को भी इजाजत।
सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाने की शर्त ।
इलेक्ट्रिक, आईटी, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, कारपेंटर इन सब को छूट ।
नई दिल्ली | केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल के बाद लागू होने वाला दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कई क्षेत्रों में रियायत दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को सीमित दायरे में इजाजत दी गयी है। दिशा निर्देश के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्री को मुक्त रखा गया है, लेकिन शर्त यह है कि वह शहरी एमसीडी के क्षेत्र में नहीं आता हो। जिन क्षेत्रों को रियायत दी गई है उसमें स्पेशल इकोनामिक जोन भी शामिल हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा।
खाद्य प्रसंस्करण, आईटी हार्डवेयर, कोयला उद्योग, खान उद्योग, तेल रिफाइनरी इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री और जूट उद्योग को राहत दी गई है। ये उद्योग 20 अप्रैल से काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठे चलाने को भी इजाजत दी गई है। सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट और बिल्डिंग निर्माण कार्य को भी प्रतिबंध के दायरे से मुक्त कर दिया गया है।
लोगों को कम से कम असुविधा हो इसीलिए सीमित गतिविधि की इजाजत दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाने की शर्त पर। सभी प्रकार की हेल्थ सर्विसेस को छूट दी गई है। दवाइयों के मैन्युफैक्च रिंग और पैकेजिंग को इजाजत दी गई है।
सभी तरह की खेती बारी को मुक्त रखा गया है। मंडियों को इस से रियायत दी गई है। कृषि क्षेत्र से सम्बंधित दुकानों को खुलने की इजाजत दी गयी है। कृषि से संबंधित मशीन और कलपुर्जे की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गयी है। मछ्ली पालन को पूरी तरह छूट दी गयी हैं।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाने वाला मनरेगा को पूरी तरह छूट दी गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक गैस, तेल ,एलपीजी, पीएनजी के उत्पादन और वितरण को छूट दी गई है। पावर सेक्टर को पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। पोस्टल सर्विसेस को बंदिशों से मुक्त रखा गया है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत दी गई है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक, आईटी, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, कारपेंटर इन सब को छूट दी गई है। ये लोग 20 अप्रैल के बाद सामाजिक दूरी बनाते हुए अपना काम जारी रख सकते हैं।
#LockdownExtended
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 15, 2020
MHA writes to States/UTs to ensure strict compliance with Consolidated Revised Guidelines on #Lockdown2 Measures to contain the #COVID19 epidemic in the country. States/UTs cannot dilute restrictions imposed via aforesaid guidelines issued by MHA. https://t.co/dSMdqLQmuy pic.twitter.com/GzD7nglYtx
सरकार ने साफ-साफ कहा है कि सभी केन्द्रीय कार्यलयों में डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर के अधिकारी की सौ फीसदी उपस्थिति रहेगी, जबकि अवर सचिव से नीचे के कर्मचारी की उपस्थिति जरूरत के हिसाब से 33 के आस पास होनी चाहिए। उधर राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों को भी निर्देश दिया गया है कि ग्रुप ए और बी सर्विसेस को छोड़कर नीचे के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार 33 फीसदी तक ही बुलायें।
#IndiaFightsCOVID19
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 15, 2020
MHA issues revised consolidated guidelines on the #Lockdown2 measures to be taken by Ministries/Departments of Govt of India, State/UT governments & State/UT authorities for the containment of #COVID19 in India. (1/2) pic.twitter.com/Q85DFtMAob