मप्र में फीजिकल चुनाव प्रचार मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

मप्र में फीजिकल चुनाव प्रचार मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

Newspoint24.com/newsdesk/

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनावों में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर चुनाव प्रचार किये जाने पर रोक के खिलाफ सोमवार को स्थगनादेश जारी किया।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता की खंडपीठ वाली ने कहा, “हम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हैं।”

न्यायालय ने यह रोक ग्वालियर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर तथा चुनाव आयोग की याचिकाओं पर दिया। दोनों याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

आयोग ने कहा था, “उच्च न्यायालय का आदेश मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। चुनाव कराना आयोग का अधिकार क्षेत्र है और उच्च न्यायालय का आदेश मतदान प्रक्रिया को बाधित करेगा।”

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में चुनाव प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया है। उसने कहा है कि रैलियों की अनुमति तभी दी जा सकती है, जब वर्चुअल मीटिंग संभव न हो। राज्य में 28 विधानसभा सीटों के लिए तीन नवंबर को उपचुनाव होने है, इसके लिए चुनावी रैलियां और जनसभाएं भी हो रही थीं, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने कोरोना वायरस को देखते हुए चुनावी रैलियां करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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