सुदर्शन टीवी के धर्म विशेष से संबंधित कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

सुदर्शन टीवी के धर्म विशेष से संबंधित कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Newspoint24.com/newsdesk/


नयी दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के धर्म विशेष से संबंधित कार्यक्रम ‘बिंदास बोल’ पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
जस्टिस नवीन चावला ने दायर याचिका पर केन्द्र सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, सुदर्शन टीवी और उसके एडिटर इन चीफ सुरेश चव्हाणके को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई सात सितंबर को होगी।
अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि सुदर्शन टीवी पर प्रस्तावित कार्यक्रम का मकसद जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना और उनके खिलाफ नफरत फैलाना है।
गौरतलब है कि हाल ही में सुदर्शन टीवी ने जारी प्रोमो में दावा किया गया था कि ‘सरकारी सेवाओं में मुसलमानों की घुसपैठ की बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिये 28 अगस्त रात आठ बजे एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इस मामले में दिल्ली समेत कई राज्यों में सुदर्शन टीवी और श्री चव्हाणके के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है।
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) संगठन ने भी सुरेश चव्हाण द्वारा धर्म विशेष के खिलाफ शुरू किये जा रहे कार्यक्रम की निंदा की है। संगठन की ओर से कहा गया कि सुदर्शन चैनल पर धर्म के नाम पर सिविल सेवा के उम्मीदवारों को निशाना बनाकर कार्यक्रम किया जा रहा है। हम इस साम्प्रदायिक और गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता की निंदा करते हैं।

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