टेरर फंडिंग मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जमानत पर फैसला सुरक्षित

टेरर फंडिंग मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जमानत पर फैसला सुरक्षित

Newspoint24.com/newsdesk/

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के दो आरोपितों मनोज यादव उर्फ मनोज कुमार और प्रदीप राम की जमानत पर सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत ने मंगलवार को दोनों आरोपितों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनोज यादव और प्रदीप राम टेरर फंडिंग मामले के प्रमुख आरोपी हैं और झारखंड हाई कोर्ट में उनका मुकदमा अधिवक्ता रोहन मजूमदार लड़ रहे हैं ।झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मिश्रा एवं जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने एनआईए एवं आरोपितों की ओर से दी गई सभी दलीलों को सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। उल्लेखनीय है कि मनोज कुमार की गिरफ्तारी छह लाख और अन्य दस्तावेज के साथ हुई थी।

मनोज पर आरोप है कि उसने भाकपा माओवादी के नक्सली कृष्णा हमरा के निर्देश पर ठेकेदारों से लेवी वसूल की थी । वह गिरिडीह इलाके में प्रोडक्शन फ्रॉम और माओवादियों के बीच मध्यस्थता का काम करता था इसका खुलासा तब हुआ था जब मनोज भाकपा माओवादी को छह लाख रुपये का भुगतान करने जा रहा था ।इस दौरान उसे पकड़ लिया गया था। मनोज द्वारा एकत्र की गई राशि का उपयोग हथियारों और गोला-बारूद, विस्फोटकों की खरीद, माओवादियों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नए कैडर की भर्ती और सुरक्षा में खलल डालने वाली गतिविधियों के लिए किया जा रहा है ।दोनों आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है,और इस मामले की जांच एनआईए कर रही हैं।
 

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