हाथरस कांड : दंगों की साजिश रचने के चारों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

हाथरस कांड : दंगों की साजिश रचने के चारों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

Newspoint24.com/newsdesk/


मथुरा। हाथरस कांड के बहाने दंगों की साजिश रचने के मामले में मथुरा से गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के चारों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(सीजेएम) की अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के अतीकउर्रहमान, केरल के आलम सिद्दीक, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम पर अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग जुटाने, दंगा भड़काने की साजिश रचने और हाथरस में कथित गैंगरेप के मामले में अफवाहें फैलाने का आरोप है। चारों आरोपियों के खिलाफ बुधवार को ही मथुरा के मांट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा अन्जू राजपूत ने थानाध्यक्ष मांट के अनुरोध को स्वीकार करते हुए चार आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाने का आदेश दिया है।
मथुरा के मांट थाने के थानाध्यक्ष भीम सिंह जवाला ने अदालत को बताया कि चारो आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह जैसे गंभीर मामले दर्ज है। अदालत से पूछतांछ के लिए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था। अदालत को बताया कि चारों आरोपी 153ए/ 295ए/124ए/गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम)अधिनियम 1967 की धारा 17/ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम)अधिनियम 1967 की धारा 14/सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 65/ सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 72/ सूचना प्रोद्योगिकी(संशोधन) अधिनियम की धारा 76 जैसी गंभीर धाराओं के अपराधी हैं जिनमें राजद्रोह भी शामिल है। इनसे और पूंछतांछ के लिए न्यायिक हिरासत में लिया जाना आवश्यक है।


चारो आरोपियों अतीकुर्ररहमान, आलम, सिद्दीक तथा मसूद को पांच अक्टूबर की शाम मांट टोल प्लाजा के पास से उस समय शांति भंग के आरोप में धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया था जब वे हाथरस जा रहे थे। उनके पास से छह स्मार्ट फोन, एक लैपटाप वेलबेस्टो पी75 एफ109 व पम्पलेट (जस्टिस फार हाथरस विक्टिम) से बरामद किया गया था।

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