पंजाब के पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी रुकी

पंजाब के पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी रुकी

Newspoint24.com/newsdesk/

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने 29 साल पहले एक कनिष्ठ अभियंता के अपहरण और हत्या के मामले में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी पर मंगलवार को अगले आदेश तक रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पूर्व डीजीपी को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की। न्यायालय ने कहा , “ हमने उनकी (सैनी ) की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।”

शीर्ष न्यायालय ने श्री सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। न्यायालय ने उन्हें मामले की जांच में पुलिस को सहयोग करने के लिए भी कहा है।

श्री सैनी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शीर्ष न्यायालय का रूख किया है और राहत तथा तत्काल अग्रिम जमानत की अपील की है।

मामले की पुन: सुनवाई संभवत: चार सप्ताह बाद होगी।

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