कोरोना : अब उदयपुर नगर निगम आई एक्शन में

कोरोना : अब उदयपुर नगर निगम आई एक्शन में

Newspoint24.com/newsdesk/

-लापरवाही करने पर अब होगी सख्ती 

उदयपुर। पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश सभी निकायों को जारी किए हैं।

नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक ने बताया कि लगातार पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने इस में लापरवाही बरतने वाले शहरवासियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, साथ ही विभिन्न जिलों में धारा 144 भी लगाई है, फिर भी कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 

निगम उपमहापौर पारस सिंघवी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट आदेश दिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं रखने के साथ साथ कोरोना वायरस दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने वालों से सख्ती से जुर्माना राशि वसूल की जाय तथा इस संबंध में दोषियों के खिलाफ अन्य सख्त कार्रवाई भी करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। 

सिंघवी ने बताया कि नगर निगम द्वारा आमजन को बार-बार विभिन्न माध्यमों से अपील की जा रही है कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की हर हाल में पालना करनी है। इस भयंकर महामारी में केवल बचाव ही उपचार है, फिर भी कुछ लोगों द्वारा इसमें असावधानी पूर्व कृत्य किया जा रहा है। ऐसे लोग अपने स्वयं के साथ-साथ अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर रहे हैं। खुद के साथ-साथ दूसरों की जान के लिए भी खतरा बने हुए हैं, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने बताया कि उदयपुर शहर में सभी होटल संचालकों को, रेस्टोरेंट संचालकों को, दुकानदारों को एवं अन्य सभी व्यवसाय करने वालों को मास्क लगाने की एवं दो गज की समुचित दूरी बनाने के दिशा निर्देश लॉक डाउन के प्रथम दिन से ही जारी किए गए हैं। कुछ समय तक इसकी अनुपालना भी की गई थी, लेकिन वर्तमान में लोगों द्वारा इसकी अनु पालना में लापरवाही बढ़ती जा रही है जिससे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। इसमें अंकुश लगाया जाना है जिसके लिए निगम प्रशासन संकल्पित है। 

भरना होगा जुर्माना 

नगर निगम आयुक्त कमर चौधरी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब्जी बाजार एवं अन्य स्थानों पर भी नो मास्क नो एंट्री सख्ती से लागू करने के निर्देशों के साथ पालना नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। 

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