महाराष्ट्र में सीबीआई को जांच के लिए अब राज्य सरकार की लेनी होगी अनुमति

महाराष्ट्र में सीबीआई को जांच के लिए अब राज्य सरकार की लेनी होगी अनुमति
महाराष्ट्र में सीबीआई को जांच के लिए अब राज्य सरकार की लेनी होगी अनुमति


मुंबई । महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की सीधी जांच पर रोक लगा दी है। राज्य में अब सीबीआई को किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

महाराष्ट्र के गृह विभाग ने बुधवार रात को शासनादेश जारी कर स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी जांच के लिए अब सीबीआई को सरकार की अनुमति लेनी होगी। इससे पहले सीबीआई किसी भी मामले की जांच महाराष्ट्र में सीधे कर सकती थी। इसी अधिकार के तहत सीबीआई ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच शुरू की थी।

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के इस निर्णय का असर सुशांत सिंह राजपूत मामले पर नहीं पड़ेगा। लेकिन मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले की जांच शुरू की है। उत्तरप्रदेश में टीआरपी घोटाले का मामला दर्ज कर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के बाद सीबीआई टीआरपी घोटाले की जांच में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने इसी तर्ज पर यह फैसला लिया है।

Share this story