एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशों से धन हासिल करने का अधिकार नहीं- केंद्रीय गृह मंत्रालय

एमनेस्टी इंटरनेशनल को विदेशों से धन हासिल करने का अधिकार नहीं- केंद्रीय गृह मंत्रालय

Newspoint24.com/newsdesk/

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के इन आरोपों का खंडन किया है कि सरकार ने दुर्भावना के कारण उसके बैंक खातों को जब्त कर लिया है जिसके कारण धन अभाव में उसे भारत में अपना कामकाज बंद करना पड़ रहा है। सरकार के अनुसार इस संस्था को पिछले 20 वर्षों से विदेशों से धन हासिल करने की अनुमति नहीं मिली है।

गृह मंत्रालय ने एमनेस्टी के फैसले और उसके बयान पर प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि यह संस्था भारत में मानवीय कल्याण के कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन उसे घरेलू राजनीति में टांग अड़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। देश के कानून के अनुसार विदेशों से पैसा पाने वाली किसी संस्था को घरेलू राजनीतिक बहस में भाग लेने की अनुमति नहीं है। यह कानून एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित सब पर लागू होता है। 

गृह मंत्रालय ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को वर्ष 2000 में विदेशी चंदा नियमन कानून के तहत धन हासिल करने की अनुमति दी गयी थी। उसके बाद पिछले 20 वर्षों के दौरान किसी भी सरकार ने इस संस्था को ऐसी अनुमति नहीं दी। कानून के प्रावधानों से बचने के लिए एमनेस्टी की ब्रिटेन शाखा की ओर से भारत में कार्यरत चार इकाइयों को प्रत्यक्ष विदशी निवेश के नाम पर बड़ी धन राशि भेजी गयी। इन्हीं गैर कानूनी हरकतों के कारण पिछली सरकार ने भी इस संस्था को विदेशों से धन हासिल करने की अनुमति नहीं दी थी तथा उसके आवेदन को ख़ारिज कर दिया था। 

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