महाराष्ट्र सरकार के बाद अब अर्णब गोस्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

महाराष्ट्र सरकार के बाद अब अर्णब गोस्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Newspoint24.com / newsdesk / हि.स. /


नई दिल्ली । महाराष्ट्र सरकार के बाद अब रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गोस्वामी ने अपने खिलाफ दर्ज एक नई एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है।

गोस्वामी के खिलाफ नई एफआईआर रजा एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी के सचिव अबु बकर शेख ने दर्ज कराई है। गोस्वामी पर आरोप लगाया गया है कि वे अपने न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत के डिबेट शो के जरिये सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं। एफआईआर में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों के जुटने के मामले पर सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया गया है। गोस्वामी ने इस एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि गोस्वामी के बांद्रा के संबंध में डिबेट शो को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसी भी एफआईआर को दर्ज करने से रोका जाए।


पिछले 4 मई को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि रिपब्लिक टीवी के संपादक गोस्वामी जांच में अड़ंगा डाल रहे हैं और वे पुलिस को धमकी दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने याचिका दायर किया है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील सचिन पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को गोस्वामी की गिरफ्तारी पर जो रोक लगाई है उसका वे गलत फायदा उठा रहे हैं। याचिका में गोस्वामी पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि गोस्वामी को जांच में बाधा डालने से रोका जाए।

याचिका में कहा गया है कि एफआईआर के संबंध में पूछताछ के बाद गोस्वामी रिपब्लिक भारत चैनल पर मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो भेदभाव कर रही है। यहां तक कि मुंबई पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी कई ट्वीट भेजे गए हैं कि पुलिस भेदभाव कर रही है और वो बेवजह गोस्वामी से घंटों पूछताछ कर रही है।


उल्लेखनीय है कि पिछले 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने गोस्वामी के खिलाफ सभी राज्यों में दर्ज एफआईआर में किसी भी तरह की कार्रवाई पर तीन हफ्ते की रोक लगा दी थी। कोर्ट ने गोस्वामी को निर्देश दिया था कि वो इस दौरान ट्रायल कोर्ट या हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करें। कोर्ट ने केंद्र, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया था।

कोर्ट ने नागपुर में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के दफ्तर की सुरक्षा का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका में संशोधन करे। सभी एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की प्रार्थना करें, उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। एक ही मामले की जांच कई जगह नहीं हो सकती है।

After the Maharashtra government, now the editor of Republic TV, Arnab Goswami, has also approached the Supreme Court. Goswami has demanded the repeal of a new FIR lodged against him.

The new FIR against Goswami has been filed by Abu Bakr Sheikh, Secretary of Raza Educational Welfare Society. Goswami has been accused of trying to spoil the communal atmosphere through his news channel Republic India’s debate show.


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