दूध में मिलावट करने के आरोपी को एक वर्ष की सजा

दूध में मिलावट करने के आरोपी को एक वर्ष की सजा

Newspoint24.com/newsdesk/


अलवर। राजस्थान में अलवर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर 1 ने दूध में मिलावट के मामले में एक आरोपी को आज एक वर्ष की सजा और एक हजार रूपए का अर्थदंड़ से दंडित किया।
विशिष्ट लोक अभियोजन अधिकारी के अनुसार 20 जून 2009 को साहड़ोली के ढे़र वाला बास निवासी छितर खां मेव अपनी बाइक पर जनता के लिए बिक्री के लिए दूध ले जा रहा था उसी दौरान एरिया के फूड इंस्पेक्टर द्वारा उस दूध की जांच की गई इस मामले में खाद्य निरीक्षक मुरारी लाल शर्मा ने मामला दर्ज कराया था। उसके पास दूध बिक्री का लाइसेंस भी नहीं था।


उक्त आरोपी द्वारा 40 लीटर दूध मिश्रित होना बताया गया और टंकी में उपलब्ध से दूध में मिलावट का शक होने पर उन का सैंपल लिया गया जो जांच में दूषित पाया गया। इसके बाद सभी गवाहों और साक्ष्य के आधार पर पीठासीन अधिकारी पवन कुमार जीनवाल ने इस मामले में आरोपी छीतर खां को पीएफए एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध में दोष सिद्ध किया जा कर छीतर खान को एक वर्ष की सजा और एक हजार रूपए के अर्थदंड़ से दंडित किया है।

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