शादी-ब्याह के लिए लेनी होगी जिला प्रशासन से अनुमति

शादी-ब्याह के लिए लेनी होगी जिला प्रशासन से अनुमति

Newspoint24.com/newsdesk/ भाटिया रामसिंह वार्ता

जैसलमेर। राजस्थान में कोरोना महामारी के लिए जारी लॉक डाउन के दौरान अत्यन्त आवश्यक परिस्थितियों में विवाह के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित पक्षों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बिन्दुवार सम्पूर्ण जानकारी भरकर प्रस्तुत करनी होगी। जिला कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि प्रपत्र में वर-वधू के पिता का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, वर-वधू के जन्म प्रमाण पत्र, नवीनतम पोस्टकार्ड साईज फोटो, विवाह आयोजन स्थल आवास का पूर्ण पता, विवाह आयोजन में सम्मिलित होने वाले पांच व्यक्तियों के पूर्ण नाम एवं पते, मोबाइल नम्बर, विवाह पत्रिका आदि का विवरण आदि दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिला प्रशासन द्वारा विवाह आयोजन की सशर्त अनुमति दी जाएगी। इसके अनुसार विवाह आयोजन में वर-वधु सहित पांच व्यक्ति से ज्यादा अनुमत नहीं होंगे। आदेश जारी होने की दिनांक को वर-वधू का बालिग होना आवश्यक होगा। इसी प्रकार कोविड-19 के दृष्टिगत में रखते हुए घूमने की, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी। विवाह आयोजक को विवाह आयोजन होटल, सार्वजनिक भवन,स्थल, धर्मशाला, मंदिर आदि में करना प्रतिबंधित है। विवाह आयोजन (स्थान) वर/वधू पक्ष के आवास में करना अनिवार्य होगा।
विवाह स्थल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार का शोरगुल, लाउडस्पीकर, बैण्ड-बाजे-ढोल, नाच-गान आदि की अनुमति नहीं होगी। विवाह में टेन्ट आदि लगाने, रोशनी करने, हलवाई से खाना आदि बनवाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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